हरियाणा कैबिनेट की बैठक: HKRN कर्मचारियों को राहत, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल जल्द, 22 अगस्त से मानसून सत्र

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य में विकास और जनकल्याण से जुड़े अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

कैबिनेट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने का फैसला किया है. साथ ही, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे पात्र महिलाओं को योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा. बैठक में यह भी तय किया गया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा.

राज्य सरकार ने गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी विकसित करने के लिए 3050 करोड़ रुपये की परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है. इसके तहत नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राज्य गारंटी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. यह मंडी हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों और दिल्ली के व्यापारियों को भी लाभ देगी.

लाइसेंसधारी बिल्डर्स को अब राजस्व रास्तों का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन और गैस पाइपलाइन के लिए करने की अनुमति दी गई है. यह नीति 10 मीटर (6 करम) तक की चौड़ाई वाले रास्तों पर लागू होगी.

पेंशनर्स के लिए चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी

हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन करते हुए पेंशनर्स के लिए चिकित्सा भत्ते में बढ़ोतरी की गई है:

  • 61 से 70 वर्ष के पेंशनर्स को ₹5,000 प्रतिमाह
  • 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹10,000 प्रतिमाह भत्ता मिलेगा

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को राहत देते हुए फैसला लिया गया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड हो चुकी है, लेकिन सॉफ्टवेयर में बकाया दिख रहा है, वहां सिर्फ मूल राशि ही वसूली जाएगी. ब्याज और दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया गया है. पंचकूला स्थित एग्रो-मॉल के अलॉटियों की शिकायतों को सुलझाने के लिए विवादों का समाधान-II नीति को मंजूरी दी गई है. समय पर कब्जा न मिलने की स्थिति में अलॉटियों को भुगतान की गई राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से मुआवजा मिलेगा.

कैबिनेट ने संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्‍चितता अधिनियम, 2024 के तहत नियमों को मंजूरी दी है, जिससे अनुबंध कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी. इन फैसलों से जहां विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, वहीं आम जनता को भी सीधा लाभ पहुंचेगा.

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