भजनलाल सरकार की किसानों को सौगात, भूमि मुआवजे की संशोधित नीति को दी मंजूरी

प्रदेश की भजनलाल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 400 केवी या उससे अधिक क्षमता की नवीन ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर पथाधिकार (ROW) से प्रभावित भूमि के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की संशोधित नीति को स्वीकृति प्रदान की है.

सीएम भजनलाल शर्मा के किसानों के प्रति लिए गए इस निर्णय से अब 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने किसानों की बरसों पुरानी मांग को स्वीकार किया है, जिससे भविष्य में किसानों को ट्रांसमिशन लाइनों के पथाधिकार और टावर क्षेत्र में उपयोग में आने वाली भूमि का समुचित मुआवजा मिल सकेगा.

बता दें कि राजस्थान में 8 नवम्बर 2024 को लागू 132 केवी या उससे ज्यादा क्षमता की नई ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर पथाधिकार (ROW) से प्रभावित भूमि के बदले मुआवजा नीति में 400 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए आंशिक संशोधन किया गया है.

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि संशोधित नीति से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होगा, जिससे किसानों के खेत में 400 केवी एवं उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर होने वाले नुकसान की समुचित भरपाई हो सकेगी. इससे प्रदेश में अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण कार्य तीव्र गति से संपादित हो सकेंगे, जिसका लाभ प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को भी अच्छी गुणवत्ता की बिजली के रूप में मिल सकेगा.

पथाधिकार भूमि की एक पट्टी है, जहां ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव किया जाता है. ट्रांसमिशन लाइन पथाधिकार (ROW) का केंद्र है. पथाधिकार उन सभी पेड़ों, संरचनाओं और निर्माण को हटाता है जो बिजली लाइनों में बाधा डालते हैं.

इस संशोधित नीति के अनुसार इन लाइनों के टावर के आधार क्षेत्र के लिए डीएलसी दरों के अनुसार भूमि मूल्य पर पहले से देय 200 प्रतिशत के अतिरिक्त अब 200 प्रतिशत मुआवजा और दिया जाएगा. टावर का आधार क्षेत्र, भूतल पर टावर के चारों पैरों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा, साथ ही प्रत्येक तरफ एक मीटर का अतिरिक्त विस्तार भी होगा. इसके अतिरिक्त पथाधिकार (ROW) कॉरिडोर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका और अन्य सभी शहरी नियोजन क्षेत्रों के लिए भूमि मूल्य का 45 प्रतिशत एवं नगर निगमों और महानगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजा राशि देय होगी.

ये संशोधित पथाधिकार (ROW) मुआवजा नीति सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (पारेषण लाइसेंसधारी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और सभी निजी कंपनियों पर लागू होगी, जो कि 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन व उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण में संलग्न हैं. यह नीति अंतः राज्यीय एवं अंतर राज्यीय दोनों तरह की पारेषण लाइनों पर लागू होगी.

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